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जातीय सूचना

परिचय | संचार | अधिकार | सुरक्षा | समुदाय | पहला कदम
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व?यक?तिगत स?रक?षा
न?यूज़ीलैंड में गाडी चलाना
घरेलू/पारिवारिक हिंसा
न?यूज़ीलैंड में अपने बच?चों की देखभाल
अनधिकार प?रवेश
अपहरण तथा ब?लैकमेल/अवैध अपग?रहण
घृणा या द?वेष अपराध
आप?रवास धोखा
वित?तीय या राजस?व सम?बन?धी धोखा
क?या करें यदि

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अपराध निवारण

व?यक?तिगत स?रक?षा

आगे की सोचें

  • ?से लोगों के फोन नम?बरों की लिस?ट बना?ं जिन?हे आप ?मरजेंसी में फोन कर सकें। फोन को अपने सिरहाने (बिस?तर के पास) रखें।

  • पड़ोसी से कहें कि वे आप पर नज़र रखें। उदाहरण के तौर पर, यदि आप छ?ट?टी पर जा?ं तो पड़ोसी से अपने पत?रों को इकट?ठा करने के लि? कहें।

  • ?मरजेंसी में सक?रिय कि? जा सकने वाले व?यक?तिगत अलार?म को लेने के बारे में विचार करें।

  • अपने घर में मॉनिटर कि? जाने वाले स?रक?षा अलार?म लगवाने पर विचार करें।

बहकावे में न आ?ं

  • यदि कोई अनजान व?यक?ति आपके घर आता है और फोन का प?रयोग करने के लि? पूछता है, तो आप स?वयं उसके लि? फोन करने का स??ाव दें। उनके लि? आपके घर में आने और आपके लि? दरवाज़ा खोलने की जरूरत नहीं है।

  • अपने दरवाज़े पर आने वाले या आपको फोन करने वाले अनजान लोगों के साथ व?यापार नहीं करें।

  • अपनी आर?थिक स?थिति की चर?चा अनजान लोगों से न करें और न ही अपने बैंक अकाउंट तथा क?रेडिट कार?ड का ब?यौरा फोन पर दें।

  • किसी भी व?यवसायिक व?यक?ति को काम पर लगाने से पहले कई उद?धरण (क?वोट?स) लें या मित?र से [किसी की] सिफारिश करने के लि? कहें।

  • यदि आप सोचते हैं कि कोई आपसे बेईमानी कर रहा है तो प?लिस से सम?पर?क करें।

स?रक?षा के लि? क?छ स??ाव

  • घर में बड़ी मात?रा में नकदी या ज़ेवरात न रखें।

  • कभी भी घर मे अकेले रहने को कबूल न करें।

  • अपने दरवाज़े में चौड़े कोण वाले ?ा?कने के छेद (पीपहोल) को लगवा?ं।

  • बाहर के सभी दरवाज़ो पर अन?दर से स?रक?षा चेन लगवा?ं।

  • यदि आपको किसी गलत नम?बर का फोन आता है तो कभी भी अपना नाम या पता मत दें।

  • अपने नेबरह?ड सपोर?ट कान?टेक?ट (पड़ोसी सहायक सम?पर?क) से स?रक?षा चैकलिस?ट के लि? पूछें।

आरंभ

न?यूज़ीलैंड में वाहन चालन (गाड़ी चलाना)

न?यूज़ीलैंड की सड़को पर गाड़ी चलाने वाले हर व?यक?ति के पास मान?य ड?राइवर लाइसेंस होना जरूरी है।

न?यूज़ीलैंड में लोग सड़क के बायीं ओर गाड़ी चलाते हैं।

50K road sign अधिकतर शहर/नगर की सड़कों पर गति की सीमा 50 किलोमीटर प?रति घंटा तथा अधिकतर अन?य सड़कों पर सीमा 100 किलोमीटर प?रति घंटा है। [गाड़ी की] गति की सीमा में आने वाले बदलाव को सड़क के किनारे लगे साइन पोस?टों के द?वारा दिखाया जाता है।

[गाड़ी की] गति की सीमा का उल?लंघन करने पर आपको ज?र?माना किया जा सकता है या आपको लाइसेंस से वंचित किया जा सकता है।

यदि आपके पास वर?तमान विदेशी ड?राइवर लाइसेंस या अंतर?राष?ट?रीय ड?राइविंग परमिट है तो आप न?यूज़ीलैंड में पहली बार आने के बाद से ?क साल तक न?यूज़ीलैंड में गाड़ी चला सकते हैं।

यदि आपके पास वर?तमान विदेशी ड?राइवर लाइसेंस या अंतर?राष?ट?रीय ड?राइविंग परमिट नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। आपके लि? न?यूज़ीलैंड के ड?राइवर लाइसेंस के लि? आवेदन करना जरूरी है।

यदि आप प?लिस द?वारा बिना मान?य लाइसेंस के गाड़ी चलाते ह?? पकड़े जाते हैं, तो आपको ज?र?माना भरने का आदेश दिया जा?गा और आप बिना उचित लाइसेंस प?राप?त कि? गाड़ी नहीं चला पा?गें।

आप प?लिस से ड?राइवर लाइसेंस नहीं प?राप?त कर सकते। आप लैंड ट?रांसपोर?ट न?यूज़ीलैंड को 0800 822400 नम?बर पर फोन करके न?यूज़ीलैंड ड?राइवर लाइसेंस के लि? आवेदन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी ड?राइवर लाइसेंसिंग ?जेंट से सम?पर?क करें।

लैंड ट?रांसपोर?ट न?यूज़ीलैंड द?वारा प?रदान की गई Driving information for visitors and new residents (आगंन?त?कों और न? आवासियों के लि? गाड़ी चलाने के बारे में जानकारी) को भी देखें।

आरंभ

यदि आप अपराध या सड़क द?र?घटना के शिकार हैं

  • न?यूज़ीलैंड प?लिस अपराध और सड़क द?र?घटनाओं की जा?च-पडताल करने और लोगों को स?रक?षित रखने के लि? उत?तरदायी है।

  • आप यदि कोई अपराध या सड़क द?र?घटना होते ह?? देखते हैं, या आप अपराध के शिकार हैं, तो कृपया रिपोर?ट करने और सहायता के लि? प?लिस को फोन करें। यह जरूरी है कि जितना जल?दी हो सके आप प?लिस को [इसके बारे में] बता?ं।

  • संकट की स?थिति में प?लिस को 111 नम?बर पर फोन करें

  • ज?यादातर स?थितियों में, प?लिस अपराध के घटित होने वाले स?थान (अपराध घटनास?थल) को देखना चाहेगी।

  • बिना-संकट की स?थितियों में प?लिस आपसे प?लिस स?टेशन जाकर आधिकारिक रिपोर?ट दर?ज कराने के लि? कह सकती है।

  • हो सकता है प?लिस आपसे अपराध के बारे में बात करना और अपराधियों को पकड़ने और यदि उपय?क?त हो तो उन?हें गिरफ?तार करने के लि? आपसे जानकारी तथा सबूत प?राप?त करना चाहे।

  • न?यूज़ीलैंड प?लिस अपराधियों को पकड़ने और अपराधों को स?ल?ाने में बह?त प?रवीण है।

  • आपने यदि किसी को अपराध करते या सड़क द?र?घटना करते ह?? देखा है, तो आप उस व?यक?ति का ह?लिया बताकर प?लिस की सहायता कर सकते हैं। इसे उचित/विस?तृत ब?यौरा देना कहा जाता है।

  • पीड़ित व?यक?ति सहायता (विक?टिम सपोर?ट) ?क और ?सी संस?था है जो प?लिस के साथ घनिष?ठता से मिलकर सड़क द?र?घटना या अपराध होने के बाद आपको सहारा देने और सहायता करने का काम करती है।

  • [अपराध से] पीड़ित होने या गवाह होने की स?थिति में यदि आप क?छ प?रश?न पूछना चाहते हैं या किसी बारे में चिन?तित हैं तो विक?टिम सपोर?ट आपकी सहायता कर सकती है।

  • यदि जिस व?यक?ति ने अपराध किया है या सड़क द?र?घटना की है, को गिरफ?तार कर लिया जाता है, तो हो सकता है उसे कोर?ट में जाना पडे।

  • आपको भी गवाही देने और उस व?यक?ति ने आपके साथ क?या किया था इसके बारे में बताने के लि? कोर?ट में जाना पड़ सकता है। कोर?ट विक?टिम ?डवाइज़र?स (कोर?ट पीड़ित सलाहकार) आपकी कोर?ट की कार?यवाही के बारे में जानकारी देकर आपकी सहायता कर सकते हैं।

  • न?यूज़ीलैंड में हर पीड़ित व?यक?ति को अधिकार प?राप?त हैं, जिनमें आदर और समवेदना का व?यवहार शामिल है। विक?टिम?प राईट?स ?क?ट 2002 (पीड़ित अधिकार नियम 2002) में पीड़ित के रूप में आपके अधिकारों की व?याख?या की गई है।

आरंभ

घरेलू/पारिवारिक हिंसा

  • न?यूज़ीलैंड में घरेलू हिंसा (जिसे पारिवारिक हिंसा के नाम से भी जाना जाता है) अपराध है। प?लिस इसे बह?त गंभीरता से लेती है।

  • किसी भी व?यक?ति द?वारा दूसरे व?यक?ति को शारीरिक, यौनिक (सैक?स?अल) या मनोवैग?यानिक (साइकलोजिकल) रूप से पीड़ित करना कानून के विरूद?ध है।

  • घरेलू हिंसा के उदाहरणों में परिवार के सदस?य को घूंसा या लात मारना; किसी को आहत करने के इरादे से जायदाद को न?कसान पह??चाना; लगातार अपमानित करने के माध?यम से किसी के जीवन पर नियंत?रण करना; धमकाना या सताना, यौनिक द?र?व?यवहार; किसी पर अधिकार या शक?ति दिखाने के लि? उनके पैसे, समय, कार या मित?रों से सम?बन?ध पर नियंत?रण रखना।

  • प?लिस के पास दर?ज करा? जाने वाले घरेलू हिंसा के केसों में सबसे आम केसों में महिलाओं और बच?चों के विरूद?ध की गई हिंसा शामिल है। प?लिस के पास रिपोर?ट करने वाले पीड़ितों में 85 प?रतिशत महिला?ं हैं।

  • घरेलू हिंसा को देखने या स?नने से बच?चों को होने वाली हानि की गंभीरता को प?लिस मान?यता देती है। प?लिस बच?चों को हानि से स?रक?षित रखने की भी हर संभव कोशिश करेगी।

  • यदि आप या परिवार के किसी सदस?य को घरेलू हिंसा से त?रन?त किसी खतरे की संभावना है तो प?लिस को 111 नम?बर पर फोन करें।

  • यदि आपके घर में घरेलू हिंसा हो रही है, तो आप जिस पर विश?वास करते हैं उनसे अवश?य इस बारे में बात करें। मित?र, परिवार के सदस?य या नीचे लिखे समूहों में से किसी भी समूह को फोन करें। यदि आप यह नहीं जानते कि किस से बात की जा? तो प?लिस को फोन करें।

  • घरेलू हिंसा से पीड़ित लोग प?रोटैक?शन आर?डर (संरक?षण आदेश) के लि? आवेदन कर सकते हैं। आप वकील या नीचे दि? ग? सहायता समूहों में से किसी से सलाह लें।

  • प?रोटैक?शन आर?डरों को फैमिली कोर?ट द?वारा जारी किया जाता है तथा इसके लि? आवेदन करने वाले व?यक?ति और उनके बच?चों के लि? घरेलू हिंसा के विरूद?ध कानूनी संरक?षण प?रदान करता है।

  • संरक?षण आदेश में पीड़ित करने वाले व?यक?ति का नाम लिखा जाता है और स?पष?ट रूप से व?याख?या की जाती है कि वह व?यक?ति क?या कर सकता है और क?या नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर, संरक?षण आदेश में यह लिखा जा सकता है कि उस व?यक?ति द?वारा न?कसान करने या जायदाद को न?कसान करने की धमकी नहीं दी जा सकती।

  • साधारण परिस?थितियों में, आपके आवेदन कि? जाने वाले दिन या क?छ दिनों के भीतर ही अस?थायी संरक?षण आदेश प?रदान किया जा सकता है।

  • संरक?षण आदेश आपके घर और संपत?ति की स?रक?षा में भी सहायता कर सकता है।

  • यदि व?यक?ति संरक?षण आदेश का पालन नहीं करता तो उसे प?लिस द?वारा गिरफ?तार किया जा सकता है। (?सी स?थिति में) उस व?यक?ति को डिस?ट?रिक?ट कोर?ट में जाना पड़ेगा तथा उसे ज?र?माना (पैसा) भरने के लि? आदेश दिया जा सकता है, जेल जाना पड़ सकता है।

  • Protection orders and the Domestic Violence Act. (संरक?षण आदेशों तथा घरेलू हिंसा नियम) के बारे में अधिक जानकारी प?राप?त करें।

  • न?यूज़ीलैंड में सख?त घरेलू हिंसा कानून हैं। इन कानूनों के बारे में अधिक जानकारी के लि? डॉमेस?टिक वायलैंस ?क?ट 1995 को पढें या फैमिली कोर?ट की वेबसाइट को देखें।

  • आपकी सहायता कर सकने वाली अन?य ?जेंसियों में निम?नलिखित शामिल हैं

    • Women's Refuge;
    • Child, Youth and Family (telephone 0508 326 459);
    • हिंसा रोकने वाली सेवा?ं;
    • आपका/आपकी वकील;
    • Victim Support (telephone 0800 842 846);
    • Rape Crisis;
    • Citizens Advice Bureaux (telephone 0800 367 222) न?यूज़ीलैंड में आगन?त?कों और अंतर?राष?ट?रीय छात?रों सहित सबके लि? नि:श?ल?क सेवा
    • तथा अन?य कई सरकारी और साम?दायिक संस?था?ं

आरंभ

न?यूज़ीलैंड में अपने बच?चों की देखभाल

  • न?यूज़ीलैंड कानून के अन?तर?गत सभी बच?चों को स?रक?षित महसूस करने और देखभाल कि? जाने की अपेक?षा करने का अधिकार है।

  • यह महत?त?वपूर?ण है कि आप अपने बच?चों की देखभाल भली प?रकार करें ताकि वे स?रक?षित रहें और अपराध के शिकार न बनें या अपराध में शामिल न हो जा?ं।

  • न?यूज़ीलैंड में यह जरूरी है कि आप 14 साल से कम उम?र के बच?चों का उनकी स?रक?षा के लि? हर समय निरीक?षण करें। 14 साल से कम उम?र के बच?चों को कभी भी घर में या कार में अकेला मत छोडें।

  • कार में, पा?च साल से कम उम?र के बच?चों को उनकी उम?र, आकार और वज़न के हिसाब से उपय?क?त विशेष स?रक?षा सीट में बांध कर रखें।

  • आप यदि बाहर जा रहे हैं, तो परिवार के किसी सदस?य या मित?र जिस पर आपका पूरा विश?वास है – को अपने बच?चों की देखभाल करने के लि? कहें। यदि आप जब काम पर या घर से बाहर हैं, तो ?से समय पर जो भी व?यक?ति आपके बच?चों की देखभाल करता/करती है तो उस व?यक?ति का 14 साल या इससे अधिक आय? का होना जरूरी है।

  • हमेशा यह निश?चित करें कि आपके बच?चे आपसे या किसी विश?वासपात?र से हर समय सम?पर?क कर सकने में समर?थ हैं। उदाहरण के तौर पर, यह निश?चित करें कि वे आपके काम या मोबाइल फोन नम?बरों को जानते हैं।

  • आपके विचार में यदि आपका बच?चा अपराध का शिकार है या अपराध में शामिल है तो आप प?लिस से ज़रूर बात करें।

  • विशेष प?लिस अफसर जिन?हें यूथ ?ड आफिसर?स के नाम से जाना जाता है, अपराध में शामिल य?वा लोगों से व?यवहारिक सम?बंध रखते हैं। वे आपके बच?चों को स?रक?षित रखने के सबसे उत?तम तरीकों पर विचार करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

  • न?यूज़ीलैंड प?लिस के पास विशेष य?वा शिक?षा सेवा अफसर भी हैं जो स?कूलों में अध?यापकों के साथ मिलकर बच?चों को स?रक?षित रहने के बारे में सिखाने में सहायता करते हैं।

  • आप अपने स?कूल से यह जानने के लि? बात कर सकते हैं कि वे बच?चों को स?रक?षित रखने के लि? क?या सिखाते हैं।

  • स?कूल के अवकाश के दौरान, अपने बच?चों को खेलकूद या अन?य गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश करें। स?कूल के अवकाश के दौरान य?वा लोगों को व?यस?त रखने तथा उनका मनोरंजन करने के लि? अनेक साम?दायिक (कम?य?निटी) समूह अवकाश कार?यक?रम का आयोजन करते हैं।

  • जो य?वा लोग खेलकूद या अन?य निश?चित गतिविधियों में व?यस?त रहते हैं, वे अपराधों में कम ही शामिल होते हैं।

आरंभ

अनधिकार प?रवेश

  • अनधिकार प?रवेश का अर?थ है किसी की व?यक?तिगत जायदाद या काम के स?थान में बिना आग?या के प?रवेश करना।

  • अनधिकार प?रवेश अपराध है।

  • यदि कोई अनधिकार प?रवेश करता है तो उसे प?रस?थान करने के लि? कहा जा सकता है या उसे अनधिकार प?रवेश नोटिस दिया जा सकता है।

  • अनधिकार प?रवेश नोटिस बच?चों समेत किसी को भी दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने द?कान से कोई चीज चोरी की है तो द?कान के मालिक द?वारा उस व?यक?ति को अनधिकार प?रवेश नोटिस दिया जा सकता है।

  • अनधिकार प?रवेश नोटिस जायदाद से दूर रहने का औपचारिक अन?रोध है।

  • यदि कोई व?यक?ति अनधिकार प?रवेश नोटिस की उपेक?षा करता है और जायदाद पर आने की कोशिश करता है तो प?लिस को उस व?यक?ति को हटाने के लि? ब?लाया जा सकता है।

  • अनधिकार प?रवेश के लि? प?लिस किसी को भी गिरफ?तार कर सकती है।

  • अनधिकार प?रवेश के लि? व?यक?ति को 1000 डालर तक का ज?र?माना किया जा सकता है या उसे तीन महीने तक की कारागार की सजा दी जा सकती है।

  • अनधिकार प?रवेश नोटिस के ज़रि? किसी को जायदाद पर जाने से दो साल की अवधि तक रोका जा सकता है।

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अपहरण तथा ब?लैकमेल/अवैध अपग?रहण

अपहरण, ब?लैकमेल या अपहरण करने की कोशिश या पैसे का अवैध अपग?रहण करने को न?यूज़ीलैंड में बह?त गंभीर अपराध माना जाता है।

अपहरण उसे कहते हैं जिसमें किसी व?यक?ति को उनकी अन?मति के बिना रोका जाता है। ब?लैकमेल में जायदाद (पैसे समेत) का अवैध रूप से अपग?रहण करने के लि? धमकी का प?रयोग या पीड़ित व?यक?ति को किसी विशिष?ट रूप से व?यवहार करने के लि? बाध?य किया जाता है।

न?यूज़ीलैंड में ये गंभीर अपराध हैं जिनके लि? 14 साल तक की सजा हो सकती है।

न?यूज़ीलैंड में प?लिस के पास दर?ज कि? ग? अपहरण या ब?लैकमेल/अवैध अपग?रहण के मामलों में परिणामस?वरूप, प?लिस 70 प?रतिशत से अधिक अपराधियों पर अभियोग चलाने में सफल रहती है।

आरंभ

घृणा या द?वेष अपराध

न?यूज़ीलैंड प?लिस तथा न?यूज़ीलैंड में लोग सामान?य रूप से किसी भी व?यक?ति की जाति पर आधारित अपराधों को सहन नहीं करते। इन अपराधों को ‘घृणा या द?वेष’ अपराध के नाम से भी जाना जाता है। जब भी ?से अपराधों को प?लिस के पास दर?ज कराया जाता है तो प?लिस उनकी प?रबल रूप से जा?च-पड़ताल करती है।

प?लिस जातीय समूहों के प?रतिनिधियों और मानवाधिकार आयोग (ह?यूमन राइट?स कमीशन) जैसी संस?थाओं के साथ मिलकर न?यूज़ीलैंड के सभी सम?दायों के अधिकारों और स?वतंत?रता की रक?षा के लि? काम करती है।

यदि आपको अपने परिवार के सदस?यों या सम?दाय के विरूद?ध जातीयता से प?रेरित गाली-गलौच या हिंसा के बारे में जानकारी है तो आप उसकी रिपोर?ट अवश?य करें।

आरंभ

आप?रवास धोखा या जालसाजी

यह आपकी इच?छा पर निर?भर है कि आप किसी आप?रवास ?जेंट या प?रतिनिधि का प?रयोग करें या नहीं तथा आपके ?जेंट या प?रतिनिधि द?वारा आप?रवास सेवा को प?रदान कि? ग? कागजातों के लि? आप ज़िम?मेदार हैं।

जाली वीसा, परमिट और अन?य कागज़ातों की सप?लाई करना जालसाज़ी है और प?लिस इस विषय को गंभीरता से लेती है।

यदि आपके विचार में किसी ने आपको जानबू? कर जाली आप?रवास सम?बन?धी जानकारी या सलाह दी है और आपने इस सेवा के लि? पैसों का भ?गतान किया है, तो आप इसकी रिपोर?ट प?लिस तथा न?यूज़ीलैंड आप?रवास सेवा को अवश?य करें।

आरंभ

वित?तीय या राजस?व सम?बन?धी धोखा या जालसाजी

किसी की चालाकी या धोखे द?वारा अपनी धन-सम?पत?ति से हाथ धोने से बचने के लि? प?लिस की सलाह है कि आप पैसा उधार लेते या पू?जी निवेश करते समय जाने-पहचाने और अच?छे नाम वाली वित?तीय या आर?थिक संस?थाओं से ही सम?पर?क करें।

अपने क?रेडिट कार?डो, कैश मशीन के कार?डों और आइडेन?टिटि नम?बरों को स?रक?षित स?थान में रखें। इन आइडेन?टिटि नम?बरों (PINs) को किसी और को न दें।

आपके उत?पादनों या सेवाओं के लि? यदि कोई व?यक?ति चैक द?वारा भ?गतान करना चाहता है तो हमेशा उनसे पहचान के कागजात दिखाने के लि? कहें।

यदि आपके विचार में कोई व?यक?ति या संस?था आपको धोखा दे रहे हैं तो प?लिस से सम?पर?क करें।

चैक की जालसाजी (चैक फ?रॉड) और क?रेडिट कार?ड की जालसाजी (क?रेडिट कार?ड फ?रॉड) के बारे में अधिक प?ें।

आरंभ

क?या करें यदि

यदि आप बरगलरी या सेंधमारी के शिकार हैं:

  • यदि आपके घर आने पर आप पाते हैं कि आपके घर में चोरी ह?ई है और आपके विचार में चोर के घर के भीतर ही होने की संभावना है, तो आप अपने घर के भीतर न जा?ं। त?रन?त प?लिस को किसी अन?य फोन से 111 नम?बर पर फोन करें। अपराध की कैसे रिपोर?ट की जा? को देखें।

  • आपके विचार में यदि चोर आपके घर से जा च?का है, तो टेलिफोन करें या अपने नज़दीकी प?लिस स?टेशन में चोरी की रिपोर?ट करने जा?ं।

  • आप जब प?लिस स?टेशन में चोरी की रिपोर?ट करने जाते हैं तो आपको प?ष?टि के र?प में आपकी रिपोर?ट की लिखित प?रतिलिपि दी जा?गी। इसे 'शिकायत स?वीकृति फार?म' कहा जाता है। इस फार?म में फाइल नम?बर तथा आपकी शिकायत दर?ज करने वाले प?लिस अफसर का नाम दिया जाता है।

  • अपने घर में चोर द?वारा छ?ई गई या हटाई गई किसी भी चीज को न तो हाथ लगा?ं और न ही ह?टा?ं क?योंकि प?लिस को इन चीजों की सबूत के र?प में जर?रत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, प?लिस चोर द?वारा छोडे ग? उंगलियों के निशानों को देखना चाहेगी।

  • यदि आपने अपने मकान और उसके सामान का बीमा कराया है तो अपनी बीमा कम?पनी को अपने यहां चोरी होने के बारे में बताना जर?री है।

  • चोरी के बाद बीमे का दावा (इंश?योरेंस क?लेम) करने के लि? आपको फाइल नम?बर की जर?रत होगी।

  • न?यूज़ीलैंड में चोरी और उससे बचाव में सहायता के लि? नीचे दि? ग? लिंक अच?छी जानकारी देते हैं:

आरंभ

आप यदि कार द?र?घटना में शामिल हैं:

  • आप यदि कार द?र?घटना में शामिल हैं, तो यह बह?त जर?री है कि आप जितना संभव हो सके शांत रहें।

  • आप अवश?य र?क कर यह देखें कि कोई और घायल ह?आ है या सम?पत?ति का न?कसान ह?आ है।

  • यदि लोग घायल ह?? हैं तो 111 पर फोन करें और प?लिस तथा ?म?ब?लेंस सहायता के लि? कहें। यदि आप सहायता के लि? फोन नहीं कर सकते तो किसी और से अपने लि? फोन करने को कहें। प?लिस द?र?घटना के लि? जिम?मेदार व?यक?ति का पता लगा लेगी।

  • अगर किसी व?यक?ति ने न?यूज़ीलैंड के वाहन चलाने के कानूनों को तोड़ने से द?र?घटना की है तो प?लिस उस व?यक?ति को गिरफ?तार कर सकती है।

  • क?छ कम गंभीर कार द?र?घटना (क?रैश) जिसमें कोई भी घायल नहीं ह?आ है, हो सकता है प?लिस द?र?घटना-स?थल पर न आ?। परन?त? यह बह?त जर?री है कि आप क?रैश की रिपोर?ट प?लिस को अवश?य करें।

  • यदि आप कार क?रैश में शामिल हैं तो कानूनी तौर पर आप क?रैश होने के 24 घंटे के भीतर प?लिस को इस बारे में अवश?य बता?ं।

  • यदि आपने कार का बीमा कराया है तो आप अपनी बीमा कम?पनी को अपने कार क?रैश में शामिल होने के बारे में अवश?य बता?ं।

  • कार क?रैश के बाद बीमें का दावा (इंश?योरेंस क?लेम) करने के लि? आपको फाइल नम?बर की जर?रत होगी।

  • क?षतिग?रस?त ह?ई किसी भी कार के ड?राइवर को और यदि किसी सम?पत?ति या जायदाद का न?कसान ह?आ है तो उसके मालिक को अपना नाम और पता दें। यदि क?रैश में अन?य ड?राइवर शामिल हैं, तो यह जानने की कोशिश करें कि उनके पास बीमा है या नहीं और यदि बीमा है तो किस कम?पनी के साथ है।

  • यदि क?रैश के बाद आप अपनी कार को नहीं चला सकते तो आप उसकी अतिरिक?त हानि या न?कसान से रक?षा करें। उदाहरण के तौर पर, कार को सड़क के किनारे लगा कर ताला लगा दें। अपनी व?यक?तिगत चीजों को कार से निकाल कर अपने साथ ले जा?ं।

आरंभ

यदि आप वाहन चला रहे हैं

  • यह न?यूज़ीलैंड प?लिस की जिम?मेंदारी है कि वे यह स?निश?चित करें कि ड?राइवर न?यूज़ीलैंड के वाहन चालन कानूनों का पालन करें।

  • यदि कोई वाहन चालन कानूनों को तोड़ता है तो उनके लाइसेंस या कार को ज़ब?त किया जा सकता है। लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है।

  • न?यूज़ीलैंड में वाहन चलाने के लि? आपके लि? 15 साल की आय? का होना और आपके पास ड?राइविंग लाइसेंस होना जर?री है।

  • मोटरसाइकिल चलाने के लि? आपको विशेष मोटरसाइकिल लाइसेंस की ज़र?रत है।

  • वाहन चलाते समय आप अपने ड?राइवर लाइसेंस को हमेंशा अपने साथ रखें।

  • आपकी कार के लि? वर?तमान वारंट ऑफ फिटनस (WoF) तथा रजिस?ट?रेशन का होना जर?री है।

  • आप रोड कोड को अवश?य पढें जिसमें न?यूज़ीलैंड के वाहन चालन नियमों की व?याख?या की गई है।

  • कार में, पा?च साल से कम उम?र के बच?चों को उनकी उम?र, आकार और वज़न के हिसाब से उपय?क?त विशेष स?रक?षा सीट में बांध कर रखें।

  • न?यूज़ीलैंड में मदिरा पान के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप गाड़ी को ज?यादा तेज गति से नहीं चला?ं और हमेशा अपनी स?रक?षा पेटी को बांध कर रखें।

  • कार में बैठने वाले हर व?यक?ति के लि? स?रक?षा पेटी को पहन कर रखना जर?री है।

  • Driving in New Zealand (न?यूज़ीलैंड में वाहन चालन) को देखें।

आरंभ

यदि आपको पैसे या सम?पत?ति के लि? धमकी दी जाती है:

  • यदि कोई व?यक?ति आपको पैसे या सम?पत?ति के लि? धमकाता या डराता है या आपको किसी विशेष र?प से व?यवहार करने के लि? बाध?य करता है, तो प?लिस को 111 पर फोन करें।

  • यदि कोई आपको धमकाता है या आपका अपहरण करने की कोशिश करता है, तो प?लिस को 111 पर फोन करें।

  • प?लिस इस प?रकार के अपराधो को बह?त गंभीरता से लेती है और इन?हें स?ल?ाने का बह?त अच?छा रिकार?ड है।

 

दुकान के मालिकों के लिए सलाह

दुकान की चोरी

व्यावसायिक (प्रोफैनल) व्यवहार करें

        अच्छी तरह से प्र​शिक्षित कर्मचारी चोरी को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।

        प्रत्येक ग्राहक से बात करें तथा आपकी दुकान में प्रवेश करते ही उनसे पूछें कि क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आप तुरन्त ही उन पर ध्यान नहीं दे सकते या उन्हें सेवा प्रदान नहीं कर सकते तो उनसे नज़र मिलाकर उनके वहां होने का संकेत करें।

        अपनी अन्तःप्रेरणा पर विश्वास करें।

        सबको एक ही ढांचे में मत ढालें - कोई भी चोरी कर सकता है तथा कोई भी चीज चुराई जा सकती है।

 

आपके विचार में संभावित चोर यदि आपकी दुकान में है तो

संदिग्ध व्यक्ति के पास दो-तीन बार जाकर यह पूछने में झिझकें नहीं कि क्या आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं। चोर लोग सहायक स्टाफ द्वारा ध्यान दिए जाने से असहज महसूस करते हैं इससे उन्हें यह महसूस होता है कि आपको उनकी नीयत का ज्ञान है।

 

असली ग्राहकों को आपके स्टाफ की सावधानी से कोई ऐतराज़ नहीं होगा।

 

आपके विचार में यदि चोरी हो चुकी है

        अपनी सुरक्षा के बारे में हर समय विचार करें। किसी दूसरे कर्मचारी से अपनी सहायता के लिए कहें और यदि आप इस दौरान किसी भी समय असुरक्षित महसूस करते हैं तो संदिग्ध व्यक्ति को जाने दें।

        संदिग्ध व्यक्ति के समीप जा कर अपनी पहचान दें। एक सुरक्षित दूरी पर रहें।

        विनम्र व्यवहार करें। आमना-सामना या भिड़न्त करने की जरूरत नहीं है।

        उन्हें बताएं कि आपने उन्हें क्या करते हुए देखा था।

        उन्हें अपने साथ आपके दफ्तर में आने के लिए कहें।

 

 

संदिग्ध यदि सहयोगी है

        आप यदि अकेले हैं तो आफिस में जाते समय संदिग्ध के पीछे होकर चलें। यदि आपके पास सहायक हैं तो दूसरे कर्मचारी को संदिग्ध के आगे चलने को कहें तथा रास्ते का आदेश दें।

        इस बात पर ध्यान दें कि संदिग्ध ने चुराई कुछ चीजों को फेंका तो नहीं।

        आफिस में संदिग्ध को ऐसी जगह बिठाएं जहां वे न तो छुप सकें या किसी और चीज को चुरा सकें। (सुझाव - संदिग्ध से बात करते समय अपने आफिस के दरवाज़े को खुला रखें या किसी कर्मचारी को गवाह के रूप में अपने साथ रखें ताकि संदिग्ध आप पर दुर्व्यवहार का आरोप न लगा सके।)

        दी गई सफाई या स्वीकृति को लिख लें।

        111 नम्बर पर फोन करके पुलिस की मांग करें।

        पुलिस के आने पर वे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। वे संदिग्ध का इंटरव्यू करने के बाद इस बात का निर्णय करेंगें कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। वे संदिग्ध की तलाशी भी लेंगें और आपकी सम्पत्ति को वसूल करेंगे।

        इस चुराई गई सम्पत्ति़ के आधार पर, संभव है पुलिस वस्तु/वस्तुओं को प्रद​र्शि‍त करने के लिए लेकर जाए। यदि ऐसा होता है, तो वे आपको इसकी रसीद देंगे। वे कोर्ट से आपकी संपत्ति आपको वापिस करने के अधिकार की मांग करेंगे।

        आप संदिग्ध को अवैध प्रवेश (ट्रैसपास) का नोटिस जारी करने पर विचार कर सकते हैं (हमारे ट्रैसपास नोटिस फार्म का प्रयोग करें), इससे उस व्यक्ति के लिए आपकी दुकान पर दो साल तक वापिस आना गैर कानूनी होगा।

 

संदिग्ध व्यक्ति यदि आक्रामक या लड़ाकू है या भाग जाता है

        स्वयं घायल होने का खतरा लेने से अच्छा है कि आप संदिग्ध को जाने दें।

        आप यदि सुरक्षित महसूस करते हैं तो पीछा करें, सुरक्षित दूरी रखें।

        अन्य कर्मचारी को सूचित करें कि आप शॉपलिफ्टर (दुकान में चोरी करने वाले) का दुकान से बाहर पीछा कर करने जा रहे हैं और उनसे 111 नम्बर पर फोन करके पुलिस बुलाने के लिए कहें।

        पुलिस को फोन करने वाले व्यक्ति द्वारा यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि आपकी दुकान कहां है, आप और संदिग्ध व्यक्ति देखने में कैसे लगते हैं, तथा आप कौन सी दिशा में गए हैं।

        आप यदि चोर का पीछा कर रहे हैं तो यदि हो सके तो एक मोबाइल फोन अपने साथ ले जाएं। 111 नम्बर पर फोन करें तथा पुलिस को सूचित करें कि आप शॉपलिफ्टर का पीछा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें अपनी जगह तथा यात्रा की दिशा के बारे में भी बताएं।

        आपको जब पुलिस की गाड़ी दिखाई दे तो उसे हाथ हिला कर रोक लें और अपना परिचय दें।

        पुलिस को चोर का हुलिया बताएं।

 

डाका

व्यावसायिक व्यवहार करें

        पैसे से ज्यादा कीमती आपकी जान तथा सुरक्षा है।

        यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी कर्मचारी इस बारे में जानते हैं तथा उन्होंने इस बारे में विचार किया है कि डाका पड़ने की अवस्था में उन्हें क्या करना है।

        पालन करने के लिए प्रणालियों का एक सैट तैयार करें।

        आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि अपराधी किसी को भी हानि पहुंचाए बिना चला जाए।

ध्यान रहे ज्यादातर डाकों में एक मिनट से भी कम समय लगता है।

 

जीवित बचे रहने के लिए कुछ युक्तियां

        शान्त रहें

        आपको जो कहा जाए उसका पालन करें।

        सभी बन्दूक, राइफलों आदि को असली तथा गोलियों से भरी हुई मान कर चलें।

        अपराधी के हुलिए को ध्यान से देखें परन्तु उसे घूरें नहीं।

        ऐसा करना यदि सुरक्षित हो तो अपराधी जिस दिशा में जाते हैं उस पर ध्यान दें तथा गाड़ी के ब्यौरे और रजिस्ट्रेशन म्बर पर ध्यान दें।

        अपराधियों के जाते ही, 111 नम्बर डायल करके पुलिस की मांग करें।

        अपराधियों द्वारा प्रयोग किए गए इलाके में लोगों को जाने से रोकें।

        गवाहों से पुलिस के आने तक रूक कर उनसे बात करने के लिए कहें।

पुलिस के पहुंचने में यदि समय हो तो सबसे अपराधियों के हुलिए तथा उनकी गाड़ी के बारे में सारी पहचान को लिखने के लिए कहें।

 

        ज्यादा बहादुरी दिखाने की को​शिश मत करें।

        प्रतिरोध मत करें।

        अचानक कोई हलचल न करें, अपराधियों से बातचीत न करें या उन्हें घूरें मत।

        अपराधियों का पीछा मत करें।

        अपराधियों द्वारा छुई गई किसी भी चीज को हाथ मत लगाएं।

 

नकदी की व्यवस्था

सुरक्षित नकदी व्यवस्था की कार्यविधियों से नकदी के डाके तथा चोरी के मौकों को कम किया जा सकता है।

 

नकदी को आम जनता की नजरों तथा सार्वजनिक स्थान से हट कर गिनें।

 

होने वाली नकद बिक्री की सार्वजनिक रूप से चर्चा मत करें।

 

इस बात का ध्यान रखें कि आपकी तिजोरी सार्वजनिक दृष्टि में नहीं है तथा ऐसी सुरक्षित जगह में है जहां आम जनता नहीं जा सकती।

 

गल्ले में से फालतू नकदी को नियमित रूप से निकाल कर या तो बैंक में जमा करा दें या सुरक्षित तिजोरी में रख दें। कैशड्रॉप तथा टाइमलॉक डिले तिजोरियां सिक्योरिटी कम्पनियों के पास आसानी से उपलब्ध हैं।

 

दिन के व्यापार के शुरू या अन्त में गल्ले से अधिक मात्रा में नकदी डालने या निकालने से पहले यह सुनिचित कर लें कि दुकान पर ताला लगा है तथा वह सुरक्षित है और परिसर पर केवल कर्मचारी ही उपस्थित हैं।

 

नकदी का हस्तांतरण (कैश कन्वेयन्स)

अगर नियमित रूप से अधिक मात्रा में धनरा​शि को इकट्ठा/वसूल करने या बैंक में जमा कराने की जरूरत है तो नकदी को ले जाने वाली (कैशकैरिंग) कम्पनी को ठेका देने के बारे में विचार करें। यह सबसे सुरक्षित तरीका है।

 

व्यापार की जगह से हाथ में नकदी लेकर बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है तथा नकदी का वाहक यात्रा के आरंभ या अन्त में सबसे अधिक असुरक्षित होगा। स्टाफ द्वारा पैदल या गाड़ी में बैंक के लिए नकदी ले जाते समय निम्नलिखित युक्तियां डाके और हमले के खतरों को कम करने में मदद करेंगी।

        डिलीवरी तथा पिकअप के समय में रोज बदलाव लाएं ताकि नकदी की गतिविधि तथा समय की पूर्वकथनीयता (प्रीडिक्टेबिलिटि) को हटाया जा सके।

        बैक में पैसा जमा कराने वाले स्टाफ से बाहरी कपड़ा (जैसे कि जैकेट) पहनने को कहें ताकि कम्पनी के कपड़ों की पहचान न की जा सके और दुकान की खोज न हो सके।

        नकदी को बैंक ले जाने के लिए हमेशा वयस्क या प्रौढ़ कर्मचारी का प्रयोग करें। अगर सम्भव हो सके तो पैसा ले जाने के लिए एक से अधिक व्यक्ति की सहायता लें।

        नकदी को बैंक की निशानी वाले या कैनवस के मनीबैग में न लेकर जाएं। आप यदि धनरा​शि को बैग में लेकर जाते हैं तो ऐसे बैग का प्रयोग करें जिससे यह जारी न हो कि उसमें पैसा रखा है।

        बैंक जाते समय सबसे छोटे रास्ते और भीड़-भाड़ वाली गलियों का प्रयोग करें। आपके पीछे से आते हुए ट्रैफिक की दिशा में चलने की बजाय सामने से आते हुए ट्रैफिक की ओर चलें।

        बैंक जाते समय अन्य स्टाफ को बता कर जाएं और यह भी बताएं कि वे आपकी किस समय वापिस आने की अपेक्षा कर सकते हैं।

        अपने साथ मोबाइल फोन लेकर चलें।

        स्टाफ को हमले की स्थिति में प्रयोग के लिए व्यक्तिगत अलार्म देने के बारे में विचार करें।

        यदि आप गाड़ी चलाकर बैंक जाते हैं तो अपने रूट में पूर्वकथनीयता को हटाने के लिए परिवर्तन लाएं।

        आपका पीछा करने वाले संदेहास्पद लोगों या गाडि़यों के प्रति सावधान रहें।

        बैंक जाते समय अपनी कार के दरवाजों पर ताला लगा कर चलें और रास्ते में कहीं रूकें नहीं।